सरकार ने फसली लोन पर ब्याज वृद्धि का आदेश लिया वापस
चंडीगढ़, 21 मई (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने किसानों के फसली लोन का ब्याज चार प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने काअपना आदेश वापस ले लिया है। अब किसानों को फसली कर्ज पर ब्याज नहीं देना होगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया जिन किसानों से ब्याज लिया गया है उनकी ब्याज राशि वापस लौटाई जाए।
हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय ने 19 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कहा था कि जिन भी लोगों ने बैंक से कर्जा लिया है, उनसे सात प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाए। सरकार के इस निर्णय का विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया और कई किसान संगठन भी इस फैसले का विरोध कर रहे थे। इसके बाद बुधवार को सरकार ने अपने ब्याज वृद्धि आदेश को वापस ले लिया।नए आदेश में कहा गया है कि अब सभी एमपैक्स प्रबंधक व सभी शाखा प्रबंधक एमपैक्स के किसी भी सदस्य से अब ब्याज नहीं लेंगे। अगर किसी से ब्याज वसूला है तो उसे वापस लौटाया जाए। नए आदेश में बैंक महाप्रबंधक की ओर से हिदायत दी गई है कि आगामी आदेश तक पहले की तरह ही बगैर ब्याज के रिकवरी करें, जब तक मुख्यालय से कोई आदेश नहीं आते। इन आदेशों को तुरंत प्रभाव ये लागू करना सुनिश्चित करें।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
