Haryana

हरियाणा में अब एसडीएम व सीटीएम कर सकेंगे वाहनों के चालान

मनोहर सरकार में हुए फैसले को नायब सरकार ने किया लागू

चंडीगढ़, 21 मई (Udaipur Kiran) । हरियाणा में एसडीएम व सीटीएम स्तर के अधिकारी भी अब वाहनों के चालान कर सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी एसडीएम व सीटीएम के कार्य अधिकारों में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। बुधवार को प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब दोनों अधिकारी अपने काम के अलावा वाहनों के चालान भी काट सकेंगे। सरकार ने ओवर लोडेड वाहनों के चालन काटने की पावर एसडीएम और सीटीएम को दे दी है।

हरियाणा में इस समय पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास चालान की पावर है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान नियमों में संशोधन करते हुए एसडीएम तथा सीटीएम को भी यह अधिकार दिए जाने के संबंध में फैसला लिया गया था। इस मामले में तकनीकी पेच फंसा था। सरकार ने विभागीय अधिकारियों के आईडी व पासवर्ड जनरेट नहीं किए गए थे। अब सरकार के इस फैसले राजस्व बढ़ेगा और ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसेगी। सरकार की तरफ से यह आदेश उप परिवहन आयुक्त रवीश हुड्डा ने जारी किए हैं। चालान करने की शक्तियां उक्त नियमों के नियम 226 के तहत सौंपी गई हैं। मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उन्हें अधिसूचना 22 जुलाई 2021 के तहत चालान करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

ऑनलाइन पोर्टल पर चालान निकालने के लिए एसडीएम और सिटीएम की ई पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना दी गई है। पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जारी होगा जिसके माध्यम से ही लॉगिन हो सकेगा। अधिकारियों को ई-चालान पोर्टल में पहली बार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। सभी एसडीएम और सिटीएम अपने-अपने एरिया में ही चालान कर सकेंगे। चालान के संबंध में एसडीएम व सीटीएम कार्यालय की तरफ से अलग से रिकार्ड रखा जाएगा।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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