Haryana

हिसार : सातवीं के छात्र के कुकर्मी को 20 साल की कैद

हिसार, 21 मई (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सातवीं कक्षा के छात्र से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उसे मंगलवार को दोषी करार दिया था।अदालत में चले मामले के अनुसार सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 9 जुलाई 2020 को केस दर्ज किया था। मामले के अनुसार सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र अपने घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान दोषी उसके पास गया और उसे कोल्ड ड्रिंक देने का लालच देकर घर की छत पर बने कमरे में ले गया। फिर उसके साथ कुकर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में छात्र ने दर्द होने पर अपने परिजनों को पूरा मामला बताया। उसके बाद परिजन उसे अस्पताल में लेकर गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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