
औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटान को संचालित होंगें 26 श्रम न्यायालय: मंत्री अनिल विज
चंडीगढ़, 21 मई (Udaipur Kiran) । हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अब श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवादों को शीघ्र अति शीघ्र निपटाने के लिए राज्य में कुल 26 श्रम न्यायालय संचालित होंगे। इस संबंध में 12 जिलों में 12 नए श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है।
श्रम मंत्री विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में बताया कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य 12 जिलों पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद एवं मेवात (नूंह) में श्रम न्यायालय स्थापित करने के लिए अपनी ओर से मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव बनवाकर भिजवाया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
विज ने बताया कि इन 12 श्रम न्यायालयों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचा, फर्नीचर, वाहन, पेट्रोल इत्यादि की व्यवस्था पर लगभग 12 करोड रुपये की राशि का खर्च आएगा।
मंत्री विज ने बताया कि वर्तमान में 6 जिलों (अंबाला में एक, पानीपत में एक, हिसार में एक, रोहतक में एक, गुरुग्राम में दो तथा फरीदाबाद में तीन) में 9 श्रम न्यायालय संचालित हैं, जबकि जिला रेवाड़ी के बावल में एक श्रम न्यायालय निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट भाषण के अनुरूप सोनीपत में एक, झज्जर में एक, पलवल में एक तथा रेवाड़ी में एक अर्थात चार अन्य श्रम न्यायालयों को पहले ही मंजूरी दी गई थी। इस प्रकार से 10 जिलों में श्रम न्यायालय की संख्या कुल 14 हो गई थी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
