
फतेहपुर, 21 मई (Udaipur Kiran) । जिले में बुधवार को जिला अदालत ने छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में एक आरोपित काे मृत्युदंड और दो अन्य आरोपियों को सात-सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके दो सहयोगियों छोटू और माया देवी को सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि दोषसिद्ध युवक ने विगत 30 मई 2022 को साढ क्षेत्र के एक गांव निवासी एक छात्रा को जहानाबाद स्थित कोचिंग जाते समय रास्ते में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में अन्य दो आरोपियों छोटू सोनकर एवं माया देवी को भी सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। दो युवकों ने उसे अगवा कर जहानाबाद के खैराबाद के जंगलों में ले जाकर उसके साथ दरिंदगीपूर्ण कृत्य किया और पूरी घटना में सजायाफ्ता महिला माया देवी ने दोनों युवकों का अपहरण से लेकर दुष्कर्म करने तक सहयोग किया और ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं युवती का रक्त रंजित शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया था । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे
अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता बलिराज उमराव ने बताया कि मृतका छात्रा कानपुर नगर के बौहारा गांव से प्रतिदिन जहानाबाद कोचिंग पढ़ने के लिए आती थी। आज न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीजे प्रथम की अदालत में हुई सुनवाई में सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। फैसले से पीड़िता के परिवार ने संतोष जताया है।
(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र कुमार
