Jharkhand

मां को डायन बताकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

सिंबॉल

दुमका, 20 मई (Udaipur Kiran) । मां को डायन बताकर हत्या करने वाले आरोपित पुत्र को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। सजा एडीजे थ्री राजेश कुमार सिन्हा के अदालत ने मंगलवार को सुनायी।

लोक अभियोजक धन्नजय दास ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना किया है। मामला रानेश्वर थाना क्षेत्र के बोड़ाबथान गांव है। जहां बेटे ने ही मां को डायन बता पीट-पीटकर हत्या कर दिया था। मामले में पुलिस ने मृतका सबी हांसदा के पति भैरव हेम्ब्रम के बयान पर थाना कांड संख्या 58/23 के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपित बेटे कांतो हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी।

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(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार

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