
नई दिल्ली, 20 मई (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दो हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले मामले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनवर ढेबर को जमानत देते हुए कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में अधिकतम सजा सात साल है और ढेबर के खिलाफ ट्रायल जल्द शुरु होने की संभावना नहीं है।
अनवर ढेबर को 8 अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी ज्यादा है और जांच अभी जारी है। इस मामले के जुड़े सीबीआई के मामले में 450 गवाह हैं। सीबीआई के मामले में अभी तक चार्जशीट पर संज्ञान भी नहीं लिया गया है। कोर्ट ने ढेबर को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने ढेबर को एक हफ्ते के अंदर रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ढेबर की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम
