
नई दिल्ली, 20 मई (Udaipur Kiran) । केंद्र सरकार ने हितधारकों के परामर्श के बाद कुछ बिजली उपकरणों पर अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को लागू करने की समय-सीमा को एक साल बढ़ाकर मार्च कर दी है। क्यूसीओ घरेलू तथा वाणिज्यिक सहित ज्यादातर बिजली उपकरणों पर लागू होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने घरेलू, वाणिज्यिक एवं समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए उक्त क्यूसीओ अब 19 मार्च, 2026 से लागू होगा।
डीपीआईआईटी ने कहा कि यह निर्णय 15 मई, 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। बैठक में घरेलू और वाणिज्यिक बिजली उपकरणों की सुरक्षा को लेकर 15 मई को हितधारक परामर्श बैठक में चर्चा की गई थी। इस बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग की चिंताओं को स्वीकार किया और क्यूसीओ को लागू करने की समय-सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमति जताई थी।
डीपीआईआईटी ने कहा कि ये आदेश उन बिजली उपकरणों पर लागू नहीं होगा, जो किसी अन्य क्यूसीओ के दायरे में आते हैं। इसके अलावा क्यूसीओ को लागू करने के लिए छोटे उद्यमों को तीन महीने और सूक्ष्म उद्यमों को छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
(Udaipur Kiran) /प्रजेश शंकर
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(Udaipur Kiran) / प्रजेश शंकर
