Jammu & Kashmir

जम्मू पुलिस ने बिश्नाह क्षेत्र के कट्टर अपराधी पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया

जम्मू पुलिस ने बिश्नाह क्षेत्र के कट्टर अपराधी पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया

जम्मू, 19 मई (Udaipur Kiran) । अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू पुलिस ने आज दिनांक 19.05.2025 को बिश्नाह क्षेत्र के कुख्यात अपराधी पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया और उसे जिला जेल उधमपुर में बंद कर दिया।

कुख्यात अपराधी विशाल शर्मा उर्फ ​​शूटर पुत्र बिशन दास निवासी खोजीपुर बिश्नाह पर जिला मजिस्ट्रेट जम्मू से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। बुक किए गए हार्डकोर अपराधी को बाद में जिला जेल उधमपुर में बंद कर दिया गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त अपराधी के खिलाफ जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में पहले से ही कई एफआईआर दर्ज हैं।

उपरोक्त कुख्यात अपराधी माननीय न्यायालयों से जमानत लेने में हर बार सफल रहा है और अपराधी को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उसके खिलाफ कठोर पीएसए के तहत एक डोजियर की सिफारिश की गई थी जिस पर संतुष्ट होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने उसके खिलाफ पीएसए वारंट जारी किया।

गिरफ़्तारी एस.डी.पीओ आर.एस. की कड़ी निगरानी में एस.एच.ओ. पी.एस. बिश्नाह के नेतृत्व में पी.एस. बिश्नाह की एक टीम द्वारा की गई। पुरा, एसपी मुख्यालय जम्मू और एसएसपी जम्मू का समग्र पर्यवेक्षण।

जम्मू पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में नशीली दवाओं के तस्करों और संगठित अपराध सहित सभी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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