Madhya Pradesh

राजगढ़ःकुल्हाड़ी से हमला करने वाले बाप-बेटों को पांच-पांच साल की सजा

वाले बाप-बेटों को पांच-पांच साल की सजा

राजगढ़, 19 मई (Udaipur Kiran) । राजगढ़ पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुरेशकुमार शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को पांच साल पुराने मामले में कुल्हाड़ी से हमला करने वाले बाप और उसके दो बेटों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने की।

जानकारी के अनुसार 5 नवंबर 2020 को फरियादी सिद्धूसिंह ने माचलपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज की, सुबह 9 बजे फरियादी और उसका छोटा भाई उंकारलाल खेत पर काम कर रहे थे तभी पड़ोसी खेत वाले बालसिंह ने मेढ़ के पत्थर खेत में डाल दिए, मना किया तो गालियां देते हुए बालसिंह ने कुल्हाड़ी से उंकारलाल की मारपीट कर दी, जिससे बाएं पैर में चोट लगी, उसके बाद बालसिंह के लड़के मोहन व रतनलाल ने गाली-गलौंज करते हुए फिर कुल्हाड़ी से हमला किया, विरोध करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 326 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर बालसिंह पुत्र देवीसिंह गुर्जर, मोहनलाल पुत्र बालसिंह गुर्जर और रतनलाल पुत्र बालसिंह गुर्जर को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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