
राजगढ़,19 मई (Udaipur Kiran) । राजगढ़ पदस्थ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नीलिमा देवदत्त की कोर्ट ने सोमवार को 24 लाख की अवैध शराब की तस्करी के मामले में दो आरोपितों को एक-एक साल की सजा और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रविन्द्र पनिका एवं प्रवीणप्रताप सिंह तोमर ने संयुक्त रुप से की।
जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2020 को करनवास थाना प्रभारी संदीप मीना ने मुखबिर की सूचना पर हाइवे पर लगाए गए चैकिंग पाइंट से ट्रक क्रमांक यूपी 75 एटी 9953को पकड़ा, तलाशने पर ट्रक से 5400 बल्क लीटर देशी मसालेदार शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए आंकी गई वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक स्टाफ को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने गवाह और सबूतों के आधार पर भगवानदास पुत्र धनसिंह कुशवाह, सुरेन्द्र पुत्र भोगीराम को एक-एक साल की सजा एवं 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक
