
प्रयागराज, 17 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी से सपा विधायक दीपक नारायण यादव के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की केस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। 2022 में झांसी के संजू झरिया जो कि अनुसूचित जाति से आते है, उसने पूर्व विधायक दीपनारायण एवं अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अपहरण कर मुकदमों में जबरन सुलह कराने का आरोप लगाया। जिसमें चार्जशीट होने के बाद विशेष अदालत झांसी ने अभियुक्तों को सम्मन जारी कर तलब किया था। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
