HEADLINES

आजीवन कारावास कैदी की समय पूर्व रिहाई में रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट्

प्रयागराज, 17 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 18 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे सिद्ध दोष बंदी खुर्शीद की समय पूर्व रिहाई के मामले में राज्य सरकार से अनुपालन हलफनामा मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने खुर्शीद की याचिका पर उसके अधिवक्ता और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि खुर्शीद के खिलाफ वाराणसी के आदमपुर थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एडिशनल सेशन जज वाराणसी ने ट्रायल के बाद 31 मई 2017 को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

अपील में हाईकोर्ट ने भी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। याची के अधिवक्ता ने बताया कि समय पूर्व रिहाई के लिए 30 अक्टूबर को फॉर्म ए शासन ने अस्वीकृत कर दिया था। जिसके बाद 14 वर्षीय नॉमिनल रोल शासन में चार दिसम्बर 2024 से विचाराधीन है, इस पर निर्णय लेने के लिए याची ने यह याचिका दाखिल की।

—————

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

Most Popular

To Top