
जोधपुर, 17 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत उम्मेद नगर पंचायत समिति तिंवरी से नव प्रस्तावित खुशहाल नगर नवीन राजस्व ग्राम की स्थापना से संबंधित अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय भूरा राम और श्याम लाल द्वारा दायर याचिका पर न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट ने पारित किया।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मोती सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि खुशहाल नगर नाम एक विशेष व्यक्ति सरपंच के ससुर के नाम पर रखा गया है, जो नियमों के विपरीत है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पूर्व में पारित निर्णयों, के आधार पर यह व्यवस्था दी। न्यायालय ने उक्त अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विधि के अनुसार किसी अन्य नाम से राजस्व ग्राम की स्थापना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि अधिसूचना के रद्द होने से राजस्व ग्राम की स्थापना की नई प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगा, केवल नाम परिवर्तन की प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी।
(Udaipur Kiran) / सतीश
