
-डीएफओ मसूरी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए पेशनैनीताल, 16 मई (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने देहरादून के पुरुकुल किमाड़ी क्षेत्र में पीएमजीएसवाई परियोजना के तहत बन रही सड़क के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डीएफओ मसूरी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन में मौके का निरीक्षण कराया गया और संबंधित विभागों से चर्चा की गई। पर्यावरण को हुई क्षति की भरपाई के लिए दो से तीन माह का समय मांगा गया है।
सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पुरुकुल किमाड़ी में पीएमजीएसवाई के तहत घने जंगलों के बीच सड़क निर्माण किया जा रहा है, जबकि इन्हें जोड़ने वाली अन्य सड़क पहले से ही मौजूद है। याचिका में कहा कि बार-बार जंगलों में सड़क बनाने से देहरादून के गढ़ी क्षेत्र और मसूरी की तलहटी में जल स्रोतों के सूखने का खतरा है,जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना समेत करीब 40 गांवों को इन्हीं स्रोतों से पीने का पानी सप्लाई किया जाता है।
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(Udaipur Kiran) / लता
