
नई दिल्ली, 15 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे 2020 के दौरान गोकुलपुरी इलाके में एक मेडिकल शॉप में लूटपाट और आगजनी के मामले में 11 आरोपितों को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए 11 लोगों को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने कहा कि मामले में आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए।
कोर्ट ने जिन आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया उमें अंकित चौधरी ऊर्फ फौजी, सुमित ऊर्फ बादशाह, पप्पू, विजय अग्रवाल, आशीष कुमार, सौरभ कौशिक, भूपेंद्र पंडित, शक्ति सिंह, सचिन कुमार ऊर्फ रैंचो, राहुल और योगेश शर्मा शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 मार्च 2020 को शिकायतकर्ता मोहम्मद इमरान शेख की शिकायत पर गोकलपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
शिकायत में इमरान शेख ने कहा था कि गोकलपुरी मेन रोड में उसकी दवा की दुकान थी। 24 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगे के दौरान लूट और आगजनी की गई थी। जहां दुकान थी उसकी पहली और दूसरी मंजिल पर दवाइयां रखी हुई थीं। इमरान शेख की दवा दुकान के सामने एक सैलून में काम करने वाले असलम ने रात के डेढ़ बजे उसे फोन कर बताया कि उसकी दुकान में आग लगा दी गई है और लूटपाट की गई है।
दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 380 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।
उल्लेखनीय है कि साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
