
जींद, 15 मई (Udaipur Kiran) । जींद जिला में आगामी 25 मई तक ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर पुलिस विभाग द्वारा गुरूवार को एडवाइजरी जारी की गई है। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि 25 मई तक ड्रोन व अन्य उड़न आब्जेक्ट पर रोक लगाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्ज, क्राइम यूनिटों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) पर कड़ी निगरानी रखें। देश सुरक्षा से जुड़ी कुछ अधिकृत एजेंसियों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति है।
अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना कानूनी अपराध होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रतिबंध अवधि के दौरान कोई मानव रहित हवाई वाहन, यूएवी उड़ता या किसी व्यक्ति द्वारा परिवहन करके ले जाया जाता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन या डायल 112 पर दें। सुरक्षा में सहयोग करें। कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सुचित करें।
उन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य सरकार के विभाग को इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें डीसी, एसपी से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि आदेश की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अवधि के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा ड्रोन तथा उड़ान आब्जेक्टों के उपयोग करने पर छूट रहेगी। जिला पुलिस ने यह कदम राष्ट्रहित में हरियाणा सरकार के आदेश पर उठाया है।
(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
