Chhattisgarh

स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री, लगा 3250 रुपये का जुर्माना

तंबाकू नियंत्रण को लेकर कार्रवाई करते विभाग के कर्मचारी।

धमतरी, 15 मई (Udaipur Kiran) । तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं, इसके तहत स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में इन सामग्रियों का विक्रय प्रतिबंधित है। बावजूद उसके स्कूल च काॅलेज के आसपास 100 मीटर के दायरे में इनका विक्रय हो रहा है। जिलास्तरीय निरीक्षण दल द्वारा गुरुवार को धमतरी जिले और मगरलोड में स्कूल- काॅलेज के आसपास तंबाकू से संबंधित सामग्रियों का विक्रय करते हुए 31 दुकानों पर कार्रवाई की गई और इनसे 3250 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

धमतरी शहर और मगरलोड में स्कूलों के आसपास तंबाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाली दुकानों पर निरीक्षण दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। स्कूलों के आसपास के 100 मीटर क्षेत्र में ऐसी 31 दुकानों पर छापामार कार्रवाई में तंबाकू उत्पादन बेचते पाए जाने पर तीन हजार 250 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है। जिलास्तरीय निरीक्षण दल ने यह कार्रवाई कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत की है। निरीक्षण दल ने धमतरी शहर के रामबाग, गोकुलपुर, रूद्री और कलेक्टोरेट के आसपास के इलाके में यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही मगरलोड विकासखंड मुख्यालय में भी तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने वाले लोगों के साथ-साथ कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले जनरल स्टोरों, पान दुकानों, चाय दुकानों और किराना दुकानों में की गई है। कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल ने सभी दुकानों में तंबाकू नियंत्रण के लिए वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गुटखा, तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कार्रवाई करने वाले निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक संदीप सूर्यवंशी, लुकेश साहू और सामाजिक कार्यकर्ता विकास कुमार शामिल रहे हैं।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा

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