Madhya Pradesh

मप्र हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

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जबलपुर, 14 मई (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी वाले मामले में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने बुधवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को शाम 6:00 बजे तक एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर करने वाली जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताना न केवल भारत की अखंडता को तोड़ने के जैसा है, बल्कि इस तरह का बयान सेना के मनोबल को भी कमजोर कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को आदेशित किया है की हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया आदेश तत्काल डीजीपी तक पहुंचाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद यदि बुधवार शाम 6:00 बजे तक फिर दर्ज नहीं की गई तो इस मामले की कल होने वाली सुनवाई में डीजीपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला शुरू कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। सुफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद से मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, हालाँकि अपने विवादित बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांग ली है, लेकिन यह मामला दब नहीं रहा बल्कि और तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई करने का मांग कर रही है। खबर यह भी है कि मोहन सरकार भी इन पर एक्शन ले सकती है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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