Madhya Pradesh

दुष्कर्म के आरोपी नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जिला कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन को किया निरस्त

नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र की अग्रिम जमानत निरस्त

शिवपुरी, 14 मई (Udaipur Kiran) । शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एक युवती द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र रजत शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है।

दुष्कर्म मामले में मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के पुत्र रजत शर्मा पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर सालों तक दैहिक शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित रजत शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद से आरोपित रजत शर्मा फरार है।

दैहिक शोषण के उक्त मामले में पुलिस ने 30 अप्रैल को एफआइआर दर्ज कर ली थी। पुलिस सामान्य रूप से दुष्कर्म अथवा दैहिक शोषण के आरोपित को एफआइआर दर्ज करने के पहले या फिर तत्काल बाद गिरफ्तार कर लेती है, परंतु उक्त मामले में दैहिक शोषण का आरोपित घटना के 13 दिन बाद भी फरार चल रहा है। ऐसे में आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

आरोपी रजत शर्मा ने अपने एडवोकेट विजय तिवारी के माध्यम से 07 मई 2025 को न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दिया था, जिस पर 09 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान पीड़िता स्वयं न्यायालय में हाजिर हुई, उसने आरोपित रजत शर्मा और उसके पीड़िता बोली-आरोपित और उसके परिवार से मेरी जान को खतरा स्वजनों से खुद की जान को खतरा बताते हुए न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता धीरज जामदार ने न्यायालय में कहा कि अभी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है। साथ ही आरोपित का मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है। विवेचना अपूर्ण होने के कारण अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। न्यायालय ने अधिवक्ताओं के तथ्यों को सुनने के बाद रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

(Udaipur Kiran) / रंजीत गुप्ता

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