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सचिवालय कैंटीन का टेंडर नई फर्म को देने पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 13 मई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिवालय कर्मचारी संघ के जरिए संचालित सचिवालय कैंटीन का बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए नई फर्म को देने वाले टेंडर पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं मामले में मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव व उप सचिव से 30 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने यह आदेश मैसर्स अम्बरवाला के पार्टनर हरिओम पुरोहित की याचिका पर दिया।

याचिका में अधिवक्ता रमित पारीक ने याचिकाकर्ता फर्म को 26 अगस्त 2019 के आदेश से पांच साल के लिए कर्मचारी संघ की कैंटीन चलाने की मंजूरी दी थी। वहीं राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए गुपचुप तरीके और आरटीपीपी एक्ट की पालना किए बिना कैंटीन के संचालन की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली। टेंडर किसी अज्ञात फर्म को दे दिया और उसे 23 अप्रैल 2025 को नोटिस देकर परिसर खाली करने व कब्जा उन्हें सुपुर्द करने के लिए कहा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैंटीन के लिए ई टेंडर की प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए कहा गया था, लेकिन कर्मचारी संघ ने इसकी अवहेलना कर फर्म के कर्मचारियों के सचिवालय में आने के पास निरस्त कर दिए। इसके साथ ही 28 अप्रैल को कैंटीन का ताला तोड़कर याचिकाकर्ता फर्म का सामान बाहर निकाल दिया और कैंटीन संचालन का कार्य नई फर्म को दे दिया।

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(Udaipur Kiran)

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