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हाई कोर्ट ने ओम बिरला की बेटी अंजलि की यूपीएससी योग्यता पर सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ याचिका बंद की

नई दिल्ली, 13 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला की सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ शेयर किए गए पोस्ट को हटाने की मांग करने वाली याचिका बंद कर दी है। हाई कोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने बताया कि अंजलि बिरला के बारे में 16 पोस्ट किए गए थे जिनमें से 12 पोस्ट उनके क्रिएटर्स ने हटा दिए हैं। बाकी 4 पोस्ट तक यूजर्स की पहुंच रोक दी गई है। एक्स की इस सूचना के बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने अंजलि बिरला की याचिका को बंद करने का आदेश दिया।

अंजलि बिरला ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे झूठे और मानहानि वाले हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ये कहा गया था कि अंजलि बिरला पेशे से मॉडल थीं और पहले ही प्रयास में अपने पिता के प्रभाव के चलते यूपीएससी की परीक्षा पास कर लिया। अंजलि बिरला ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ये सोशल मीडिया पर चलाये जा रहे ये पोस्ट एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं। ऐसा उनके पिता की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है।

याचिका में अंजलि बिरला ने एक्स (ट्विटर), गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया था। याचिका में ऐसे पोस्ट को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में अंजलि बिरला ने 16 ट्विटर हैंडल का जिक्र किया था जिनसे पोस्ट हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में यूट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट का भी जिक्र किया गया था। याचिका में कहा गया था कि सोशल मीडिया के दावों से अलग अंजलि बिरला आईएएस नहीं हैं बल्कि एक आईआरपीएस अफसर हैं। उन्होंने 2019 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और अप्रैल 2021 में आईआरपीएस ज्वाइन किया था। 2023 में उन्होंने अपनी अनिवार्य ट्रेनिंग पूरी की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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