Haryana

गुरुग्राम: पेट्रोल-डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर रोक

-बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू रूप से होगी आपूर्ति

गुरुग्राम, 10 मई (Udaipur Kiran) । आपातकालीन स्थिति को देखते हुए जिला गुरुग्राम में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश अजय कुमार ने शनिवार को अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश पारित किए गए हैं।

अजय कुमार ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बाजारों, गोदामों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जाए और सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, मूल्य और भंडारण की जानकारी एकत्र की जाए। इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top