HEADLINES

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय की फोटो

जौनपुर ,07 मई (Udaipur Kiran) । नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो उमेश कुमार की अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास और 56,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी रेहान पुत्र कलीम सरपतहा थाना क्षेत्र का निवासी है। अभियोजन के अनुसार घटना 10 जुलाई 2022 की है। 14 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी। उसकी मां और भाई बाजार गए थे। अपराह्न 3:30 बजे पड़ोसी रेहान ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने पीड़िता को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार में उसके अब्बा, चाचा और दादा मुंबई में रहते हैं। 13 जुलाई को जब उसके अब्बा मुंबई से घर आए, तब वह थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश राय ने मामले की पैरवी की। अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

Most Popular

To Top