Uttar Pradesh

राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को, मेगा हेल्थ कैंप भी लगेगा

लखनऊ, 07 मई (Udaipur Kiran) । जनपद न्यायालय, लखनऊ में 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इस आयोजन के सफल संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ बबीता रानी के निर्देश जारी किये गये हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. सेन्ट्रल रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर पक्षकार अपने लम्बित मामलों का स्थायी निस्तारण करा सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु कोई शुल्क देय नहीं है और इसमें लिया गया निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया सहज, त्वरित और कानूनी जटिलताओं से मुक्त है।

श्री द्विवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक वाद, सिविल वाद, बैंक ऋणवसूली प्री-लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, नगर निगम, श्रम संबंधी वाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन.आई.एक्ट वाद, विद्युत एवं जल वाद, आरबीट्रेशन वाद एवं यातायात चालानी वाद जैसे प्रकरणों का सुलह के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।

इसके साथ ही पुराना उच्च न्यायालय परिसर, लखनऊ में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इस कैम्प में निःशुल्क नेत्र परीक्षण, मुफ्त चश्मों का वितरण, रक्तदान शिविर एवं नशा उन्मूलन कैम्प भी आयोजित होंगे। साथ ही जिला कारागार, लखनऊ में निरुद्ध बंदियों द्वारा निर्मित सामग्री एवं उपकरण का स्टॉल भी लगाया जायेगा।

जनपद वासियों से अपील है कि यदि वे अपने लम्बित वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, तो संबंधित न्यायालय, शासकीय कार्यालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय से संपर्क कर अपने वाद को लोक अदालत में नियत करा सकते हैं।

(Udaipur Kiran) / बृजनंदन

Most Popular

To Top