HEADLINES

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा की याचिका पर सुनवाई अब 26 मई काे

राऊज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली

नई दिल्ली, 07 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानूनमंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले के दो पक्षकारों को समन की प्रति तामील नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पते अधूरे थे। उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। सेशंस कोर्ट में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर किया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ये आदेश दिया था। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छुपाने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी कपिल मिश्रा सार्वजनिक व्यक्ति है और उसके बारे में ज्यादा जांच की जरुरत है। क्योंकि ऐसे लोग जनता के मत को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत मोहम्मद इलियास ने दी थी।

—————

(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

Most Popular

To Top