कोलकाता, 06 मई (Udaipur Kiran) ।पिछले महीने मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने की अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति तिर्थंकर घोष की पीठ ने यह आदेश जारी किया।
यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों के लोगों द्वारा साल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क के पास किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं और इसे दोपहर चार बजे तक समाप्त करना अनिवार्य होगा।
न्यायमूर्ति घोष ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदर्शन के दौरान लोगों की आवाजाही और यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों को पहले पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) कार्यालय के सामने धरने की अनुमति की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद सभी पक्षों की सहमति से सेंट्रल पार्क के पास प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
अदालत ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को डब्ल्यूबीएचआरसी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की भी अनुमति दी है।
गौरतलब है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पें हुई थीं, जिनमें तीन लोगों की जान गई थी। मृतकों में एक व्यक्ति और उसका पुत्र भी शामिल थे, जिन्हें दंगाइयों ने बेरहमी से मार डाला था।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
