
रेवाड़ी, 5 मई (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली व महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उपायुक्त अभिषेक मीणा ने सोमवार को बताया कि जिला में प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
(Udaipur Kiran) / श्याम सुंदर शुक्ला
