
प्रयागराज, 05 मई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में डीजी कॉलेज के लिपिक से शिक्षा निदेशक के आदेश से वसूली आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना कोर्ट की अनुमति लिए आदेश प्रभावी नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने वेतन पुनर्निधारण के बाद हुए अधिक भुगतान की वसूली आदेश की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह आदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने रवि श्रीवास्तव व 19 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचीगण की तरफ से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव और अविनाश रंजन श्रीवास्तव ने बहस की। याची डीजी कॉलेज कानपुर नगर में लिपिक पद पर कार्यरत है। वर्ष 2017 में विभाग द्वारा वेतन निर्धारण किया गया था। पांच फरवरी 2025 को शिक्षा निदेशक ने अधिक वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया। याची का कहना है कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बगैर जारी वसूली आदेश नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
