Jharkhand

यौन शोषण के दोषी को आठ साल की सजा

सिंबॉल

दुमका, 3 मई (Udaipur Kiran) । शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण कर शादी से इंकार करने के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तांबड़ मरांडी को आठ साल की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने शनिवार को सुनाया।

अदालत ने नौ गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया।

अधिवक्ता के अनुसार आरोपित ने अपना नाम मिठुन सोरेन बताकर सात साल पहले शिकारीपाड़ा की रहने वाले आदिवासी युवती को प्रेमजाल में फंसाया। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। इसी बीच युवती गर्भवती हो गई। बच्चे को जन्म देने के बाद वह भाग गया। बाद में पता चला कि आरोपित का असली नाम तांबड़ मरांडी है।

वह शिकारीपाड़ा के लखनापुर गांव का रहने वाला है। युवती ने शादी का दबाव डाला तो उसने शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता ने 26 फरवरी 17 को शिकारीपाड़ा थाना में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दी।

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(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार

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