चंडीगढ़, 3 मई (Udaipur Kiran) । भाखड़ा जल विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। पंजाब से हरियाणा को पानी की सप्लाई कम किए जाने और उससे उत्पन्न हुए जल संकट को आधार बनाते हुए शनिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हरियाणा के पूर्व एडीशनल एडवोकेट जनरल आरएस ढुल द्वारा दायर याचिका में कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की गई है। यह याचिका साेमवार को हाई काेर्ट में सूचीबद्ध हाे सकती है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह एक निषेधाज्ञा जैसा आदेश पारित करे, जिसके तहत पंजाब सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह भाखड़ा हेडवर्क्स और लोहंड खुद एस्केप चैनल पर तैनात पुलिस बल को तुरंत हटाए। याचिका में कहा गया है कि इन स्थानों पर पुलिस बल की मौजूदगी के कारण भाखड़ा नहर में जल प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे हरियाणा के हजारों किसान और आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं।
याचिका में बताया गया कि पंजाब सरकार ने भाखड़ा नहर के पानी में पांच हजार क्यूसेक की कटौती कर दी है जिससे हरियाणा में जल संकट गहरा गया है। हरियाणा को पहले नाै हजार क्यूसेक पानी दिया जा रहा था लेकिन अब सिर्फ चार हजार क्यूसेक ही पानी मिल रहा है जिससे प्रदेश के सात जिलों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि पंजाब सरकार द्वारा अवैध रूप से बल प्रयोग कर जल प्रवाह को रोका जा रहा है, जो न केवल असंवैधानिक है बल्कि हरियाणा के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है। इसलिए किसी भी तरह के गैरकानूनी और बलपूर्वक जल प्रवाह अवरोधन पर तत्काल रोक लगाई जा सके।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
