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बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपित युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Jalpaiguri Court

जलपाईगुड़ी, 03 मई (Udaipur Kiran) । जलपाईगुड़ी की विशेष पॉक्सो अदालत ने साढ़े चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपित युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना जिले के मयनागुड़ी थाना क्षेत्र की है।

18 मार्च 2021 को बच्ची के परिवार ने मयनागुड़ी थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।

बताया जा रहा है बच्ची खेलते-खेलते अपने पांच वर्षीय भाई के साथ चाचा के गोदाम के पीछे चली गई थी। इस दौरान भाई अपनी बहन को छोड़कर खेत में चला गया। आरोप है कि बच्ची को अकेला पाकर गोदाम में काम कर रहे आरोपित कर्मचारी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जिसे बच्ची का भाई ने देख लिया। इसके बाद भाई ने घरवालों को इसकी जानकारी दी। जैसे ही परिवार के सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे आरोपित खिड़की के रास्ते भाग गया। बाद में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

सहायक लोक अभियोजक देबाशीष दत्त ने बताया कि शनिवार को जलपाईगुड़ी विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रिंटू सूर ने आरोपित को दोषी ठहराया और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल नौ लोगों की गवाही ली गई। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़िता को पांच लाख रुपया अदा करने का आदेश दिया है।

(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार

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