HEADLINES

सीएजी ने अजमेर शरीफ दरगाह के ऑडिट करने की प्रक्रिया को चुनौती वाली याचिका का किया विरोध

नई दिल्ली, 01 मई (Udaipur Kiran) । भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अजमेर शरीफ दरगाह के ऑडिट करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है। सीएजी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में अजमेर शरीफ दरगाह की याचिका का विरोध किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई सात मई को करने का आदेश दिया।

याचिका अजमेर दरगाह शरीफ का संचालन करने वाली सोसायटी अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दम ख्वाजा साहिब सैयदजदगन दरगाह शरीफ ने दायर की है। याचिका में दरगाह परिसर की सीएजी अधिकारियों की कथित गैरकानूनी जांच को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सीएजी की जांच बिना किसी पूर्व नोटिस के किया गया है। ऐसा करना सीएजी कानून के अधिकार और शक्तियों का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि सीएजी की जांच पर रोक लगाई जाए।

याचिका के जवाब में सीएजी ने कहा है कि 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि दरगाह के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उसके प्रबंधन का सीएजी आडिट जरुरी है। सीएजी ने कहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दरगाह प्रबंधन को अपनी बात रखने का मौका दिया था जिसमें उन्होंने सीएजी जांच पर आपत्ति जताई थी। लेकिन मंत्रालय ने उन आपत्तियों को खारिज करते हुए सीएजी को आडिट करने को कहा था। आडिट करने के लिए राष्ट्रपति ने भी अधिकृत किया था और इसकी सूचना वित्त मंत्रालय ने सीएजी को 30 जनवरी को दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

—————

(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

Most Popular

To Top