
नई दिल्ली, 01 मई (Udaipur Kiran) । आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के दफ्तर में तोड़फोड़ की घटना में दिल्ली पुलिस की जांच पर कोर्ट की निगरानी की मांग वाली याचिका वापस ले ली है। राउज ऐवन्यू कोर्ट ने यह मामला याचिका वापसी के बाद निस्तारित कर दिया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने याचिका को निस्तारित करने का आदेश दिया।
राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और आगे इस पर सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। राघव चड्ढा ने याचिका दायर कर इस मामले की निगरानी करने की मांग की थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस से 2020 में इस मामले की शिकायत की थी, जिस पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तीस हजारी कोर्ट ने 29 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
