Maharashtra

रिश्वत लेने पर पुलिस कांस्टेबल को एक वर्ष का कारावास

मुंबई,30 अप्रैल ( हि. स.) । ठाणे के उथलसर प्रभाग ठाणे मनपा के जल आपूर्ति विभाग में तैनात कांस्टेबल राजेश यशवंत जाधव को आज 30 अप्रैल 2025 को रिश्वत लेने के मामले में ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एस एस शिंदे ने एक वर्ष के कठोर दंड की सजा सुनाई है।साथ ही कांस्टेबल राजेश जाधव पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ठाणे भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक विभाग कार्यालय द्वारा आज बताया गया है कि ठाणे भ्रष्टाचार प्रतिबन्धक विभाग ने ठाणे मनपा में उथलसर प्रभाग सरकारी जल आपूर्ति विभाग के पानी की टंकी पर तैनात से शिकायतकर्ता विनायक मोरे ने अपने परिचित विजय घाट के नए पानी के नल कनेक्शन हेतु कांस्टेबल राजेश जाधव से संपर्क करने पर उन्होंने एक पांच हजार रुपए की मांग की थी ।इसके बाद जब शिकायतकर्ता से कांस्टेबल राजेश जाधव को पांच हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रिश्वत लेते हुए ठाणे ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।इस मामले में ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज अपना अंतिम फैसला सुनाया है।जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी कांस्टेबल को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में शासन की ओर से सहकारी सरकारी अधिवक्ता संजय बी मोरे ने पैरवी की थी।

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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा

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