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दलित नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास,55 हजार का अर्थदंड

दीवानी न्यायालय

जौनपुर,30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय ( पाक्सो ) रूपाली सक्सेना की अदालत ने 4 वर्ष पूर्व नाबालिग दलित किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को बुधवार आजीवन कारावास एवं 55000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार केराकत थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 31 मार्च 2021 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को जिला रायबरेली के तिलोई ग्राम निवासी मोहम्मद लतीफ पुत्र अहमद समद भगा ले गया। उसकी पुत्री को बरामद करके आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। दिनांक 27 मई 2021 को लड़की बरामद हुई। उसने न्यायालय में बयान दिया कि लतीफ ने उससे झूठ बोला कि वह अविवाहित है और शादी का झांसा देकर उसके साथ 10 बार बलात्कार किया था। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी मोहम्मद लतीफ को आजीवन कारावास व 55000 रूपए अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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