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अवैध शराब की बिक्री पर सभी उपमंडल अधिकारी रखेंगे कड़ी निगरानी : अपूर्व देवगन

मंडी, 30 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला में एनडीपीएस अधिनियम 1985, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 तथा हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और कानूनों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि वर्ष 2024 (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान जिला मंडी में पुलिस विभाग द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कुल 227 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में चरस 60 किलोग्राम, अफीम 642 ग्राम, स्मैक 6 ग्राम, हेरोइन 1.4 किलोग्राम, पोस्त के पौधे 1,98,183 और भांग के पौधे 9,29,160 जब्त किए गए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि नशीले पदार्थों की तस्करी और उत्पादन पर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

इसी अवधि में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा 159 मामले दर्ज किए गए। इन कार्रवाइयों में 19,767 लीटर अंग्रेजी शराब, 5,332 लीटर देशी शराब, 3,208 लीटर लाहन और 2,222 लीटर बीयर को जब्त किया गया है।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मादक द्रव्यों के दुरुपयोग, अवैध शराब के निर्माण और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिला के सभी उपमण्डल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री व निर्माण की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें और समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक में जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी श्री वरुण कटोच सहित पुलिस विभाग, आबकारी विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला के सभी उपमण्डल अधिकारी विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।

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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा

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