Haryana

गुरुग्राम: रिश्वत के दोषी पटवारी को अदालत ने दी चार साल की सजा

गुरुग्राम, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में पटवारी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। पटवारी ने अदालत में चल रहे एक केस में रिकॉर्ड मुहैया कराने की एवज में शिकायतकर्ता से आठ हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिसे एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत दी कि उसका जमीन से संबंधित एक केस अदालत में चल रहा है। जिससे संंबंधित रिकॉर्ड के लिए वह भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय गुरुग्राम पहुंचा। जहां तत्कालीन पटवारी संजय ने अदालत में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की एवज में उससे आठ हजार रुपए मांगे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्यवाही करते हुये आरोपी संजय को आठ हजार रुपए की रिश्वत लेने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने आरोपी पर धारा-7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में केस दर्ज कर लिया।

एसीबी ने केस में जांच पूरी करने के बाद 31 मार्च 2023 को आरोपी संजय पटवारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran)

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