
नई दिल्ली, 29 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप तय होंगे। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
इस मामले में राघव चड्ढा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की मानिटरिंग करने की मांग की है। राघव चड्ढा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2020 में देशबंधु गुप्ता थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर, 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था।
पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब चंदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट है जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया।
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
