श्रीनगर, 9 अप्रैल, हि.स.)। श्रीनगर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की है।
आतंकवादी ढांचे पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए श्रीनगर की सोपोर पुलिस ने आज इम्तियाज अहमद कंडू, पुत्र अब्दुल खालिक कंडू, निवासी क्रालटेंग सोपोर की अचल संपत्ति कुर्क की, जो गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत नामित आतंकवादी और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का पाकिस्तान स्थित प्रमुख संचालक है।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में 13×12 फीट की जमीन शामिल है, जिसमें एक दुकान और एक कमरा शामिल है जो सोपोर के क्रालटेंग में सर्वे नंबर 780 मिन के अंतर्गत स्थित है। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन सोपोर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के संबंध में दर्ज एफआईआर नंबर 201/2013 से जुड़ी है।
सोपोर पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीम ने सक्षम न्यायालय से उचित मंजूरी के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 87 और 88 के तहत संपत्ति जब्त की। उन्होंने कहा कि संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने और जिले में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता था।
यह कदम सोपोर में आतंकवाद के समर्थन नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सीमा पार से सक्रिय हैंडलरों को एक कड़ा संदेश देता है। जम्मू और कश्मीर पुलिस आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने और शांति और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। बयान में कहा गया है कि आगे की जांच चल रही है।
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(Udaipur Kiran) / बलवान सिंह
