
प्रयागराज, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण अर्जी पर एएसआई को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि नियत की है।
कोर्ट ने कहा कि यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। वहीं इंतजामिया कमेटी को भी प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद संभल की इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर दिया है।
दीवानी अदालत संभल ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी विपक्षियों से जवाब मांगा था। एएसआई ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
सोमवार को एएसआई के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने को फिर समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एएसआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कई बार समय दिया जा चुका है। अब यह अंतिम बार 48 घंटे का समय दिया जा रहा है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
