
नई दिल्ली, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने मनोरंजन डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपित के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई, 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने 07 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।
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