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निर्वाचन आयोग को दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट के चुनाव के लिए इस्तेमाल किए गए ईवीएम को रिलीज करने की अनुमति

Delhi High Court File Photo

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को दिल्ली के कालकाजी विधानसभा सीट के चुनाव के लिए इस्तेमाल किए गए ईवीएम को रिलीज करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कालकाजी विधानसभा चुनाव के दौरान वीवीपैट पर्चियों को संरक्षित रखने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने ये याचिका निर्वाचन आयोग की अर्जी पर दिया। दरअसल हाई कोर्ट में आतिशी के कालकाजी से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है। इसी लंबित याचिका में निर्वाचन आयोग ने अर्जी दाखिल कर ईवीएम को बिहार चुनावों के लिए रिलीज करने की मांग की थी। आतिशी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 26 मार्च को आतिशी और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी रिकॉर्ड संरक्षित रखने का आदेश दिया था। इस याचिका पर हाईकोर्ट 30 जुलाई को सुनवाई करनेवाला है।

आतिशी के निर्वाचन को चुनीत देने वाली याचिका कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी मार्लेना और उनके चुनाव प्रतिनिधि ने भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल किया। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले आतिशी मार्लेना के एक निकट सहयोगी को पांच लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा गया था और वो आतिशी मार्लेना के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत देने का काम कर रहा था। याचिका में कहा गया है कि ऐसा करना आतिशी मार्लेना ने जनप्रतिनिधित्व कानून की दारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण है।

बता दें कि आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3521 मतों के अंतर से हराया था। आतिशी को कुल 52154 वोट मिले थे जबकि बिधूड़ी को 48633 वोट मिले थे। कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा तीसरे नंबर रहीं और उन्हें केवल 4392 वोट मिले थे।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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