
– अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो की धाराओं में हरिद्वार में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का था मामला
नैनीताल, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो की धाराओं में दर्ज हरिद्वार में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी विनय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसके खिलाफ 13 अगस्त 2021 को पुलिस स्टेशन कलियार शरीफ, जिला हरिद्वार में अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से इस एफआईआर को निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में जांच के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ 12 अक्टूबर 2021 को चालान रिपोर्ट/चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसलिए इस रिट याचिका में निर्णय लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और यह निष्फल हो गई है।
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(Udaipur Kiran) / लता
