
नैनीताल, 25 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार ने नैनीताल की एक धर्मशाला की फर्जी बेबसाइट बनाकर पर्यटकों से कमरों की बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी कर धन ठगने के आरोप में पकड़े गए इंसाफ पुत्र शरीफ निवासी दौलतपुर थाना गोवर्धन, जिला मथुरा के जमानत प्रार्थना पत्र को भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के अंतर्गत खारिज कर दिया।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि लाला परमा शिव लाल दुर्गा साह धर्मशाला तल्लीताल के प्रबंधक मोहित साह निवासी स्ट्राबरी लॉज अयारपाटा नैनीताल ने कोतवाली मल्लीताल में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी धर्मशाला के नाम से एक फर्जी बेबसाइट बनाकर मोबाइल नंबर 9678720175 के माध्यम से पर्यटकों से पैसे लेकर बुकिंग की जा रही थी, जिससे धर्मशाला की साख को ठेस पहुंच रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर गत 1 अप्रैल को ग्राम दौलतपुर, थाना गोवर्धन, मथुरा से आरोपित इंसाफ को पकड़ लिया। उसके पास से फर्जी बुकिंग में प्रयुक्त एक सिम कार्ड सहित तीन मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार किया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
