RAJASTHAN

एक मुश्त समाधान योजना में ब्याज में छूट की घोषणा

जोधपुर, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, सफाईकर्मी एवं अन्य पिछडा वर्ग की योजना में ऋण प्राप्त आशार्थियों को बकाया ऋण चुकाने में राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 की घोषणा की गई है।

परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम जोधपुर मनमीत कौर ने बताया कि इस योजना में 31 मार्च 2024 तक अतिदेय मूलधन ऋण राशि जमा कराने वाले लाभार्थियों को साधारण ब्याज एवं दण्डनीय व्याज की छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि एक मुश्त ऋण समाधान योजना 2025-26 का लाभ लेने के लिए अतिदेय मूलधन जमा कराने की अवधि 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक है।

अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, सफाईकर्मी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार के लिये ऋण लिया गया है एवं जिनके द्वारा समय पर ऋण की किस्तें जमा नहीं करवाई गई है। जिसके कारण उन पर साधारण ब्याज के साथ-साथ पेनल्टी ब्याज लग रहा है। ऐसे आशार्थी अपना अतिदेय मात्र मूलधन राशि जमा करवाकर साधारण ब्याज एवं पेनल्टी ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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