
नई दिल्ली, 24 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की सुनवाई 6 एवं 7 मई को करेगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
कोर्ट ने इस मामले के एक दोषी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से कहा कि वे इस मामले के संबंध में विस्तृत हलफनामा 3 मई तक दाखिल करें। इस मामले में गुजरात सरकार के अलावा कई दोषियों ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। गुजरात सरकार ने कहा है कि वो उन 11 दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है, जिनकी सजा कम करके उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 बोगी में आग लगाई गई थी, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से कारसेवकों को लेकर आ रही थी। गोधरा की इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 11 को फांसी की सजा और 20 को उम्रकैद की सजा हुई थी। इस मामले में 63 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया था। वर्ष 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा मिले 11 दोषियों की सजा कम करते हुए उम्रकैद में तब्दील कर दी थी और 20 को मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
