लिंग जांच के आरोप में 379 एमटीपी केन्द्र बंद और 16 के लाईसेंस निलंबित
चंडीगढ़, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पीसी एंड पीएनडीटी व एमटीपी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले जिला सोनीपत के एक बीएएमएस डॉक्टर का लाइसेंस भारतीय चिकित्सा परिषद, हरियाणा ने रद्द कर दिया है। पिछले एक महीने में विशेष अभियान चलाकर राज्य में कुल 1500 एमटीपी केंद्रों में से 379 एमटीपी केंद्र बंद कर दिए गए हैं और 16 एमटीपी केंद्रों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है।
उक्त जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की बैठक में दी गई। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) डॉ. कुलदीप सिंह, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीएचएस) एवं एसटीएफ के संयोजक डॉ. वीरेंद्र यादव के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में हरियाणा के डीजीएचएस डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि गांववार लिंगानुपात (2019 से मार्च 2025 तक) संकलित किया गया है और कम लिंगानुपात वाले गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एसटीएफ के संयोजक डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल के अनुसार 22 अप्रैल, 2025 तक राज्य का लिंगानुपात 911 है।
यादव ने बताया कि सोनीपत जिले के औषधि नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) को अधूरी रिपोर्ट देने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के परिणाम को मासिक आधार पर संबंधित सिविल सर्जन के साथ साझा किया जाएगा। राज्य मुख्यालय पर तैनात राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय के सभी अधिकारियों को जिले आवंटित कर दिए गए हैं और वे एमटीपी किट की अनधिकृत/अवैध बिक्री को रोकने के लिए क्षेत्र का दौरा करेंगे। 700 से कम लिंगानुपात वाले गांवों में 25 अप्रैल को संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) द्वारा कार्यक्रम अधिकारी, डब्ल्यूसीडी के साथ मिलकर विशेष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
