चंडीगढ़, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से निलंबन आदेश के विरुद्ध बहाली का आदेश लाने वाले अधीक्षण अभियंता हरि दत्त काे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने बुधवार को फिर से निलंबित कर दिया है।
दरअसल, हाई कोर्ट ने एसई के निलंबन आदेश में किसी ठोस कारण का उल्लेख न होने को आधार बनाते हुए उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। काेर्ट ने हरियाणा सरकार को यह छूट दी थी कि सरकार चाहे तो नया आदेश जारी कर सकती है। हरियाणा सरकार ने एसई पर संतोषजनक कार्य नहीं करने (नान परफॉर्मेंस) तथा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने (लेक ऑफ सुपरविजन) के आरोप लगाकर बुधवार को उनके निलंबन का नया आदेश जारी कर दिया है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई ऑपरेशन हरि दत्त जींद में तैनात थे। एसई पर आरोप है कि शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने एसई को कई बार फोन किया और उन्हें संदेश भी भिजवाया गया, लेकिन न तो एसई आए और न ही उन्होंने मंत्री को वापस फोन किया।इसकी शिकायत मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने राज्य के बिजली मंत्री अनिल विज से की थी। इसके बाद विभाग ने एक आदेश जारी एसई को निलंबित कर दिया गया था। इस पर एसई हरि दत्त ने अपने निलंबन आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। इस पर कोर्ट ने निलंबन आदेश गैरवाजिब, बिना कारण और यांत्रिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एसई के निलंबन के मामले में कानून के मुताबिक नया आदेश पारित करने की छूट दी थी। बुधवार काे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने एसई के नया निलंबन आदेश जारी कर दिया। हरिदत्त काे निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय में ही रिपोर्ट करनी होगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
