
नैनीताल, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार के न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के आराेपित उमेद राम उर्फ उमेश चंद्र पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम व पट्टी गौनियारो, तहसील खनस्यू, जिला नैनीताल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी और 452 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए पूरे प्राकृतिक जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थदंड, जो न अदा करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और धारा 452 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को सजायाफ्ता वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने पट्टी पटवारी गौनियारो के पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर को जब वह और उसकी पत्नी घास लेने जंगल गए थे, और छोटी बेटी पानी भरने गई थी। इसी दौरान लगभग 11 बजे दिन में उमेद राम और एक अन्य अज्ञात युवक ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर उनकी बड़ी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं उसके साथ मारपीट की और उसके शरीर को नाखूनों और दांतों से नोंचा और उसे बेहोशी व नग्न अवस्था में छोड़कर भाग गए।
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
